डेस्क: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक के नए आदेश के अनुसार एक मई 2025 से ग्राहकों से एटीएम बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। पहले यह रकम 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित की गई थी। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बताया कि ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के हकदार बने रहेंगे। वहीं, मेट्रो शहरों में अन्य बैंक एटीएम से तीन ट्रांजैक्शन फ्री है। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ ‘कैश रिसाइक्लर मशीन’ (नकद जमा लेनदेन के अलावा) पर किए गए लेनदेन पर भी लागू होंगे।
बैंक ग्राहकों को अक्सर तकनीकी खामियों के कारण एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामले को ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। आरबीआई के एक सर्कुलर के अनुसार तकनीकी समस्याओं के कारण विफल लेनदेन को वैध ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं गिना जाता है। तकनीकी समस्याओं में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की खराबी, एटीएम में नकदी की कमी या गलत पिन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैलेंस इन्क्वायरी, चेकबुक रिक्वेस्ट और फंड ट्रांसफर जैसी सर्विसेज एटीएम के जरिए करने पर अलग से चार्ज लगता है।
इस बीच, रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन के मद्देनजर केंद्र एवं राज्य सरकारों के ट्रांजैक्शन के सुचारू निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 31 मार्च को विशेष क्लियरिंग व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को सभी बैंकों निर्देश दिया है कि यह विशेष क्लीयरिंग केवल सरकारी चेक के लिए होगी और इसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि आम तौर पर किसी भी कामकाजी सोमवार को जिस समय पर क्लीयरिंग होती है, वही समय 31 मार्च को भी लागू रहेगा। हालांकि, इस दिन सरकारी लेन-देन के जल्द निपटान के लिए विशेष क्लीयरिंग की व्यवस्था की गई है।