जयपुर:राजस्थान ने अग्निवीर को लेकर अहम घोषणा की है। प्रदेश में अब अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने के बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब में यह जानकारी दी गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अग्नीवीरों को शहीद का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि किसी सैनिक के शहीद होने पर राज्य सरकार के घोषित कारगिल पैकेज के तहत मुआवजा दिया जाता है।
सशस्त्र सेना और CAPF के मुख्यालयों से बैटल कैजुअल्टी या स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर ही कारगिल पैकेज देय है। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेना का अंग है, ऐसे में उन्हें भी बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाता है, तो अग्निवीर को भी राज्य सरकार राहत पैकेज देगी।
जानिए क्या है कारगिल पैकेज
कारगिल पैकेज के तहत शहीद की पत्नी पत्नी को 25 लाख नकद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता-पिता को 5 लाख मिलेंगे। केंद्र सरकार से अलग यह सुविधा होगी। जवाब में सरकार ने बताया कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है अत: यदि उसे बैटल कैज्युअल्टी (फैटल) घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज के तहत देय समस्त सुविधाएं लागू होंगी। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के लिए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 2000 में कारगिल पैकेज लागू किया था। कारगिल पैकेज के तहत शहीद सैनिक के परिवार को नकद पैसा, जमीन, मकान और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया था। इसका पूरा पैकेज तैयार किया गया।
मौजूदा कारगिल पैकेज की शर्त
वर्तमान में किसी सैनिक के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कारगिल पैकेज के तहत सशस्त्र सेनाओं एवं CAPF (पूर्व में CPO) के मुख्यालयों द्वारा जारी बैटल कैज्युअल्टी/ स्थाई विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं CAPF (पूर्व में CPO) द्वारा ऑपरेशन कैज्युअल्टी/ स्थाई विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी होने पर कारगिल पैकेज देय है।