ऑनलाइन खाना मंगाने वाले प्लेटफॉर्म जोमैटो को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जीएसटी प्राधिकरण से जुर्माना और ब्याज समेत 4.59 करोड़ रुपये से अधिक की मांग को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि वह अपील करने की योजना बना रही है। बता दें कि तमिलनाडु कर प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत 81,16,518 रुपये के जीएसटी के लिए लागू ब्याज (मात्रा निर्धारित नहीं) और 8,21,290 रुपये के जुर्माने के साथ आदेश पारित किया।
इस बीच, पश्चिम बंगाल प्राधिकरण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 और पश्चिम बंगाल वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत 1,92,43,792 रुपये के जीएसटी, 1,58,12,070 रुपये के ब्याज और 19,24,379 रुपये के जुर्माने के को लेकर आदेश पारित किया।
क्या कहा जोमैटो ने
जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने अपने पक्ष में जरूरी दस्तावेज भी सौंपे। लेकिन ऐसा लगता है कि आदेश पारित करते समय प्राधिकारियों ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। जोमैटो ने आगे कहा- कंपनी का मानना है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास मजबूत मामला है और कंपनी पर इसका किसी भी वित्तीय प्रभाव की संभावना नहीं है।
एलआईसी को भी नोटिस
इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वित्त वर्ष 2019-20 (FY20) के लिए ₹605.5 करोड़ का जीएसटी मांग जुर्माना ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बीमा कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामकीय फाइलिंग के अनुसार यह आदेश संयुक्त राज्य कर आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील योग्य है। मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत लाभ और कम रिवर्सल और देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित है। एलआईसी ने कहा कि बीमा दिग्गज की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।