नई दिल्ली:आपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) अभी तक नहीं भरा है तो जल्द भर दें वरना 31 तारीख के बाद इसका मौका नहीं मिलने वाला है। साथ ही आपके लिए यह कई परेशानी का सबब बन सकता है। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जुर्माना
सके पहले संबंधित वर्ष के आईटीआर को भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी, जिसे सरकार ने तीन माह बढ़ा दिया था। सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला किया था। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर नहीं भरने पर आयकर आकलन अधिकारी आपको नोटिस भेजकर इसके बारे में जवाब मांग सकता है। साथ ही जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जुर्माना भी लगा सकता है।
नोटिस का जवाब किसी कर विशेषज्ञ की मदद से दें
टैक्स विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आईटीआर नहीं भरने पर रिफंड नहीं मिलता है। टैक्स सलाहकारों का कहना है कि जहां तक संभव हो आईटीआर समय से भर देना चाहिए। हालांकि, किसी व्यक्तिगत परेशानी से ऐसा नहीं कर सके और नोटिस मिलता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। नोटिस का जवाब किसी कर विशेषज्ञ की मदद से देना चाहिए।
अब नोटिस और उससे जुड़ी सभी चीजें ऑनलाइन होती हैं और अधिकारी आपको सीधे मिलने को नहीं कहते हैं। यदि कर आकलन अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो आपको आईटीआर भरने की मंजूरी देने के साथ जुर्माने से भी राहत दे सकता है।