नई दिल्ली। देश भर में बुलडोजर ऐक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसी दिन अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सावर्जनिक रास्तों, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा।