नई दिल्ली:केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को सबूतों के अभाव में एनडीटीवी के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ 2017 में दर्ज मामला बंद कर दिया है। इन पर आईसीआईसीआई बैंक को जानबूझकर 48 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने 2017 में रॉय, एक निजी कंपनी और अन्य के खिलाफ एक निजी बैंक को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। यह मामला 2009 में रॉय द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए 48 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण डिफॉल्ट से संबंधित है।
सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, एनडीटीवी के प्रणय रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के लिए लिए गए ऋण को डिफॉल्ट किया। सीबीआई के मामले के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में रॉय के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के संजय दत्त की शिकायत के आधार पर 2017 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रॉय से जुड़ी कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीटीवी में 20 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि रॉय ने सेबी या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित किए बिना ही कर्ज के लिए अपनी पूरी शेयरधारिता गिरवी रख दी थी।