चंडीगढ़:पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को बुधवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ना करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। पानीपत के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। याचिका में कहा गया कि एजेंसियां धर्म सिंह छोकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। धर्म सिंह छोकर 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में पानीपत के समालखा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा है कि धर्म सिंह छोकर को बुधवार तक या तो आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। वह मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले का सामना कर रहे हैं। याचिका के मुताबिक उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और ईडी भी उनकी जांच कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि एक मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इसके खिलाफ धर्म छोकर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन राहत नहीं मिली थी।
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने मीडिया को बताया, “कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार कई मामलों का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी चल रही है। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं लेकिन वह खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि वह बुधवार तक आत्मसमर्पण कर दें।”
पिछले साल 25 जुलाई को ईडी ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने छोकर के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया था।