डेक:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे पेमेंट सिस्टम तक दिव्यांग लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इनकी समीक्षा करें। केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि दिव्यांगों सहित आम जन के सभी वर्ग तेजी से डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना रहे हैं। इसमें कहा गया- प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देने, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी अर्थात बैंक तथा अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता) को सलाह दी जाती है कि वे दिव्यांग लोगों की पहुंच के संदर्भ में अपनी भुगतान प्रणालियों/उपकरणों की समीक्षा करें।
आरबीआई ने दी ये सलाह
आरबीआई ने कहा कि समीक्षा के आधार पर बैंक और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता भुगतान प्रणालियों तथा ‘पॉइंट-ऑफ-सेल’ मशीन जैसे उपकरणों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं जिससे दिव्यांग लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। पीएसपी को एक महीने के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी उन प्रणाली/उपकरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया है जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।
सभी सोर्सेज से प्राप्त सूचना का उपयोग करें
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से जोखिम आकलन को लेकर सभी सोर्सेज से प्राप्त सूचना का उपयोग करने को कहा। आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाली इकाइयों (बैंक, एनबीएफसी समेत अन्य) को अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की पहचान करने और उस पर लगाम लगाने को लेकर उपयुक्त कदम उठाने के लिए समय-समय पर आकलन करने की जरूरत है।
आरबीआई के अनुसार लगातार बदलते कारोबारी माहौल और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय उत्पादों में जटिलताओं के बढ़ते स्तर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण या प्रसार से जुड़े वित्तपोषण को लेकर जोखिम के बढ़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है।