नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद परिसर में हुए धक्का-मुक्की के मामले में दर्ज किए दोनों केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। इस संबंध में भाजपा और कांग्रेस, दोनों की ओर से केस दर्ज कराया गया था। भाजपा की शिकायत के आधार पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
संसद परिसर में गुरुवार को विपक्ष और राजग सांसदों के बीच बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर मकर द्वार पर हुई झड़प में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। वहीं, नगालैंड से भाजपा की महिला सांसद ने राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप लगाया।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
एक अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच अब मामले की जांच करेगी। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गईं महज एक धारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सभी धाराएं जमानती हैं। बीएनएस की धारा 117 के तहत होने वाली सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है जिसमें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं, कांग्रेस की शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।