डेस्क:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों कंपनी के बोर्ड को भंग करने के बाद अब इसके खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया है। रिजर्व बैंक ने ये आवेदन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की नयी दिल्ली पीठ के समक्ष दायर किया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बताया कि उसने सोमवार को Aviom इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल को प्रशासनिक चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण भंग कर दिया
बता दें कि केंद्रीय बैंक ने तब कहा था कि रिजर्व बैंक ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला एवं परिसमापन कार्यवाही और अधिनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत कंपनी के कर्ज समाधान की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का इरादा रखता है।
प्रशासक की हुई नियुक्ति
रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को नयी दिल्ली स्थित कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवाला और ऋण अक्षमता संहिता, 2016 के तहत आवेदन दायर किया गया है। एविओम के निदेशक मंडल को हटाते हुए आरबीआई ने कहा था कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के आधार पर की गई है।
सलाहकार समिति का गठन
आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि उसने प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। सलाहकार समिति के सदस्य- परितोष त्रिपाठी (पूर्व सीजीएम, भारतीय स्टेट बैंक), रजनीश शर्मा (पूर्व सीजीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा) और संजय गुप्ता (पूर्व एमडी और सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस) हैं। बता दें कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में होम रेनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, होम एक्सटेंशन, होम सनेटाइजेशन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी शामिल हैं।