डेस्क:पहले पत्नी की आंख में मिर्ची डाली और गुस्सा शांत नहीं हुआ तो डीजल डालकर जिंदा जला दिया। तीन साल पहले पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या करने वाले शख्स को अदालत ने पूरी उम्र सलाखों के पीछे रखने का फैसला सुनाया है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है। इस मामले में दोषी के माता-पिता समेत कई लोगों पर यातनाएं देने के भी आरोप लगे थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, घटना 3 अप्रैल 2022 को यूपी के धामपुर की है। इस मामले में उत्तराखंड के जसपुर के रहने वाले सोनू जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहन की शादी 38 साल के सचिन कुमार से साल 2012 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सचिन, उसके माता-पिता आदेश और कविता समेत कई अन्य रिश्तेदारों ने महिला को यातनाएं देना शुरू कर दिया था।
सचिन बिजनौर के धामपुर का रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता का कनहा है कि सचिन को नशे की लत थी और आपत्ति जताने पर पत्नी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने कहा, ‘बहन के ससुरालवाले सचिन का समर्थन करते थे और उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। 3 अप्रैल की सुबह सचिन ने जानबूझकर उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया।’
उन्होंने आगे कहा, ‘जब वह बाथरूम से आंख साफ कर बाहर निकली, तो सचिन के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे पकड़ा और उसपर डीजल डाल दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 22 जुलाई 2022 में उसकी मौत हो गई।’ पुलिस ने सचिन के पिता आदेश और भतीजे अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों छूट गए।
बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह ने सचिन को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।