डेस्क:देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को लुधियाना स्थित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के अध्यक्ष और इस्कॉन मंदिर संचालन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश ढांडा द्वारा दायर उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर लक्षित हिंसा से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही विदेशी मामलों और पड़ोसी देश के आंतरिक घटनाक्रमों के मुद्दों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई खन्ना ने दो टूक कहा, “यह विदेश का मामला है और यह अदालत दूसरे देश के मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकती है?” सीजेआई ने कहा, “यह बहुत अजीब होगा अगर यह अदालत दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप करेगी।” उन्होंने फिर कहा, “हम कैसे इस मामले में दखल दे दें, वह हमारा पड़ोसी देश है, उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते!” इसके बाद पीठ की सलाह पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जनहित याचिका वापस ले ली। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी।