पटना:पटना के बिहटा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष व सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह हत्याकांड मामले में पटना के सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को पांच दोषियों को सजा सुनायी। कोर्ट ने पांचों को सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। सजा पाने वालों में मुखिया पप्पू सिंह, लक्ष्मण उर्फ मनीष, अमित सिंह उर्फ निशांत, चंदन कुमार उर्फ चंदन सिहं और लालू कुमार उर्फ लालू महतो शामिल हैं। इससे पहले अदालत ने इन पांचों को गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 28 मार्च को दोषी करार दिया था।
बिहटा के व्यापारियों से रंगदारी और वर्चस्व को लेकर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष और सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह को 15 सितंबर 2017 को महाकाल बाइकर्स गैंग ने उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी जब वे शाम में सिनेमा हॉल के गेट पर कार्य की देखरेख कर रहे थे। मोटरसाइकिल से आए तीन बदमाशों ने निर्भय सिंह को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी। अमित कुमार उर्फ निशांत महाकाल बाइकर्स गैंग का सरगना है।
इस हत्याकांड के तीन आरोपी शंकर कुमार चौधरी, विशाल राम उर्फ रिक्की और पंकज कुमार इस मामले में फैसला आने से पहले ही कोर्ट में अनुपस्थित हो गए। सेशन कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले एक मुख्य आरोपी मोहम्मद शबीर फरार चल रहा है। व्यवसायी हत्याकांड के ये चार ही मुख्य आरोपी हैं जो फरार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को जल्दी फैसला देने का निर्देश दिया था।
इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने अनुसंधान करने के बाद श्रीचन्द्रपुर पंचायत के मुखिया पप्पू सिंह, लक्ष्मण उर्फ मनीष, बाइकर्स गैग के सरगना अमित सिंह उर्फ निशांत, चंदन कुमार उर्फ चंदन सिंह और लालू कुमार उर्फ लालू महतो, शंकर कुमार चौधरी, विशाल राम उर्फ रिक्की और पंकज कुमार, मोहम्मद शबीर और अक्षय कुमार उर्फ प्रिंस के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इनमें से एक आरोपित अक्षय कुमार उर्फ प्रिंस जुवेनाइल रहने की वजह से किशोर न्यायालय में है। इस हत्याकांड के चार आरोपी फरार हैं। कुल पांच आरोपियों को सजा हुई है।