डेस्क : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एक बार फिर अंतरिम राहत दी है। अदालत ने जांच में कथित खामियों को लेकर सीबीआई पर की गई टिप्पणियों और सीबीआई अधिकारी के खिलाफ जांच के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर पहले से लगाई गई रोक को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले जारी की गई अंतरिम रोक फिलहाल प्रभावी रहेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की है।
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह पाया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की ओर से की गई कुछ टिप्पणियां उचित नहीं थीं। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी थी और ट्रायल कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले की कार्यवाही को भी फिलहाल टाल दिया था।
गौरतलब है कि 9 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी गई है।













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