श्रीगंगानगर:राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक 75 साल के बुजुर्ग को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 11 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 75 साल के बुजुर्ग को 10 साल की जेल और 25 हजार रुपए की जुर्माने की सजा दी है।
11 साल के मासूम के पिता ने 75 साल के बुजुर्ग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि हिंदूमलकोट थाना में घटना का मुकदमा 24 नवंबर 2017 को 11 वर्षीय पीड़ित बालक के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नारायण राम उर्फ रामनारायण निवासी चक 5-डब्ल्यू, थाना केसरीसिंहपुर के खिलाफ दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि बीकानेर जिले का 11 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के निधन पर गया था। रिश्तेदार के वहां निधन के बाद भोग का आयोजन किया गया था। इस दौरान जब वह रात में सो रहा था तब नारायण राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नारायण राम ने बच्चे को दबोच लिया और उसका मुंह दबा दिया जिससे कि वह शोर न मचा सके।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 28 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए नारायण राम को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल और 25 हजार रुपए की जुर्माने की सजा दी है।