रांची:पूर्व मंत्री व मांडर विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने प्रिवेंशन आफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू की है।
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद ही यह मामला संज्ञान में आया था। लेकिन आय से अधिक महज छह सात लाख रुपये ही मिले थे, ऐसे में ईडी ने तब जांच शुरू नहीं की थी। अब जब सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है, ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के पहलूओं पर जांच शुरू कर दी है।
28 मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा सुनायी थी। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के जजमेंट की कॉपी के साथ सीबीआई ने ईडी को समूचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। सजा के खिलाफ बंधु तिर्की ने भी झारखंड हाईकोर्ट में अपील की है।