मुंबई :अगर आप भी मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से फर्रांटा भरते हैं और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इसलिए अब गाड़ी सावधानी से चलाएं नहीं तो छोटी से छोटी गलती पर आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है। गलत साइड ड्राइविंग करने पर पुलिस ने मुकदमे के साथ-साथ वाहनों को जब्त करना भी शुरू कर दिया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने गलत साइड ड्राइविंग के लिए कई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक चेतावनी जारी की थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा 6 मार्च से शुरू किए गए अभियान के बाद भी यह समस्या बेरोकटोक जारी है। थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर वाहन को जब्त करने का निर्देश दिया गया है ताकि खतरे को नियंत्रित किया जा सके।
बुधवार को मुंबई के विभिन्न थानों में गलत दिशा में वाहन चलाने के लिए मोटर चालकों पर 294 प्राथमिकी दर्ज की गईं। पुलिस उपायुक्त यातायात ने बताया कि “बुधवार से पुलिस थानों ने गलत साइड ड्राइविंग में शामिल वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया है। हमने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से तीन महीने की अवधि के लिए उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निलंबित करने का अनुरोध करना शुरू कर दिया है।”
31 मार्च तक शहर में सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाने पर मोटर चालकों के खिलाफ कुल 2,649 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पुलिस आयुक्त के ट्वीट के बाद हर दिन औसतन कम से कम 200 प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं कि, यदि संख्या कम नहीं होती है, तो पुलिस को चालक के वाहन को जब्त करने का निर्देश दिया जाएगा।
गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) और 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, यातायात पुलिस ने आरटीओ को बिना हेलमेट वाहन चलाने के लिए जुर्माना लगाने वाले चालान भेजने के अलावा तीन महीने की अवधि के लिए बिना हेलमेट सवारों के लाइसेंस निलंबित करने का अनुरोध भी भेजना शुरू कर दिया है।