जोधपुर:रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हालांकि, वाड्रा को हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।
मालूम हो कि कथित बीकानेर भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईसीआईआर दर्ज की थी। जिसमें 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त शामिल थी। आरोप के मुताबिक वाड्रा ने 72 लाख रुपये में जमीन खरीदने के बाद कई करोड़ रुपये में जमीन बेचकर 615% मुनाफा कमाया। बता दें कि इस मामले में रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2019 में पूछताछ की थी।
वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह की बेंच ने इस मामले में रॉबर्ट और उनकी मां को ईडी की जांच में सहयोग करने की बात कही। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर दो हफ्ते की रोक लगी रहेगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय एजेंसी (ईडी) ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।
क्या है पूरा मामला:-2018 में बीकानेर के कोलायत में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आगे चलकर इस मामले की जांच सीबीआई को मिली। चूंकि मामला सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा था, ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसमें एक ईसीआर (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की। रॉबर्ड वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने कम दाम में जमीन का सौदा पर उससे 615 फीसदी फायदा कमाया।
बता दें कि यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन का खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है। दरअसल जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को दिया जाना था लेकिन गलत तरीके से इसका सौदा किया गया। बीकानेर लैंड डील मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि इस सौदे को राजस्थान सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है। आरोप है कि जमीन गलत तरीके से निजी क्षेत्र को दी गई।