रांची:अवैध संबंध को लेकर पत्नी सहोदरा देवी ने प्रेमी शंकर लोहरा के साथ मिलकर पति रितेश महतो की सात साल पहले हत्या कर दी थी। इस मामले में अदालत ने दोनों को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। घटना का अंजाम नगड़ी थाना क्षेत्र के महतो टोली में 17 नवंबर 2014 को दिया गया था। मामले में गवाही के दौरान मृतक का बेटा रोहित ने जेल में बंद मां सहोदरा देवी के खिलाफ गवाही दी।
रोहित ने ही पिता की हत्या करने की पूरी जानकारी गांव को दी थी। हत्या कर देने के बाद शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया था। उसकी मां ने बेटे से कहा था कि वह यह बात किसी नहीं कहे। गवाही के दौरान यह बात सामने आया था कि दोनों अभियुक्तों के अवैध संबंध को लेकर ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा था और चेतावनी देकर छोड़ा गया था। दोनों अभियुक्त घटना के दूसरे दिन से ही लगातार जेल में है। मामले में एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष 13 गवाहों को प्रस्तुत किया था।