नई दिल्ली:अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए है! सरकार ने आपके पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 घोषित की है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपको 1000 रुपये की लेट फी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, रिटर्न दाखिल न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके पैन और आधार को लिंक करके, सरकार आपके वित्तीय लेनदेन का आसानी से पता लगा सकेगी, धोखाधड़ी और टैक्स से बचाव को रोक सकेगी। आपके पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा सरकार द्वारा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। पैन कार्डधारकों को अंतिम तिथि से पहले 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड नंबर को लिंक करना चाहिए। बता दें कि PAN और Aadhaar Card को लिंक करना बहुत आसान है इसके लिए आपके पास बस एक नार्मल सा फोन होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं PAN और Aadhaar Card को लिंक करने का तरीका:
SMS के जरिए ऐसे करें लिंक
आप अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से UIDPAN <12 डिजिट का आधार नंबर> <10 डिजिट का परमानेंट अकाउंट नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस करें। आपका आधार और पैन को लिंक कर दिया जाएगा। अगर, पहले से ही आपका आधार और पैन लिंक होगा तो आपको यह जारकारी भी मिल जाएगी कि आपका आधार पहले से ही पैन के साथ लिंक है। यानी आप एसएमएस भेजकर यह पता कर सकते हैं कि आधार और पैन लिंक है या नहीं।
ऑनलाइन ऐसे करें आधार से पैन कार्ड लिंक
– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें।
– जो पेज खुलेगा उसके बाईं तरफ क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ ऑप्शन मिलेगा। इसपर क्लिक कर दें।
– स्क्रीन पर एक नया पेज खुलगा, यहां आधार और पैन से जुड़ी जानकारियां भर दें।
– इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक एक OTP आएगा।
– ओटीपी को एंटर करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा।