नई दिल्ली:अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, कथित शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन भेजा है। हालांकि केजरीवाल सभी समन को अवैध बताते हुए पूछताछ में कभी नहीं शामिल हुए। गुरुवार को उन्हें नौवें समन के तहत ईडी के सामने पेश होना था। ऐसे में उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी मुख्य याचिका (ईडी के समन को चुनौती देने वाली) पर कोर्ट अब 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी (आप) ने सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले को अपना जीत बताया है।
हाई कोर्ट में मिली बहुत बड़ी जीत
गिरफ्तारी से राहत वाली याचिका खारिज होने के बाद ‘आप’ नेता आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘आज आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजीरवाल जी को, दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। सीएम केजरीवाल आज ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। ईडी ने वकीलों की लंबी लाइन खड़ी कर दी और उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो जानी चाहिए। कोर्ट ने उनसे बार-बार पूछा कि किस आधार पर आप समन भेज रहे हैं और उन्हें (केजरीवाल) को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आखिरकार कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर कोई कागज है तो दिखाइए, तभी हम इस याचिका को खारिज करेंगे।’
आतिशी ने आगे कहा, ‘ईडी कागज लेकर भी आई, दोनों जजों ने कागज देखा, और उन्होंने याचिका को खारिज करने से मना कर दिया। इसपर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।’ बता दें कि कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने उन्हें केवल गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है।
बहुत बड़ी विक्ट्री है…
आतिशी ने कहा, ‘ईडी के पूरजोर विरोध के बाद भी मुख्य याचिका खारिज नहीं हुई है।’ आतिशी ने ईडी पर तंज कसते हुए आगे कहा, ‘आज तक दो साल की जांच में न ईडी को न सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने और हजारों रेड करने के बाद भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से एक रुपए भी नहीं मिला है। नहीं तो जिस भी नेता को ईडी का समन आता है वह भाजपा में शामिल हो जाता है। लेकिन ‘आप’ एकलौती पार्टी है जिसके नेताओं पर केस होने के बावजूद, रेड, समन और जेल जाने के बावजूद, हम फिर भी भाजपा के खिलाफ डटे हुए हैं। यह बहुत बड़ी विक्ट्री है। हाई कोर्ट ने केस को खारिज नहीं किया।’