नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को मतगणना से पहले दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांककर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और आदतन अपराधी नहीं हैं। कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव पांच साल बाद आता है इसलिए केजरीवाल को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया, कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।