नई दिल्ली: एक्साइज पॉलिसी केस में जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत में केजरीवाल के जमानत का आदेश पर ईडी की ओर से 48 घंटे के लिए रोक लगाने की अपील भी की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह को खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया था। हालांकि, अब करीब तीन महीने बाद 20 जून को उन्हें दिल्ली की अदालत से जमानत मिल गई। केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा- सत्यमेव जयते। हालांकि, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते इससे पहले ही ईडी ने मामले में हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी।
नहीं चली ईडी की वो 48 घंटे वाली दलील
दिल्ली की कोर्ट में स्पेशल जज न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए ईडी की 48 घंटे के लिए जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए प्रत्यक्ष सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किए गए पैसों को हवाला चैनलों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया
एसवी राजू के अनुसार, आरोपियों में से एक चरणप्रीत सिंह को कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये मिले थे जो AAP ने गोवा कैंपेन के लिए इस्तेमाल किए थे। राजू ने केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच दो चैट भी कोर्ट में दिखाए। उन्होंने अदालत से कहा कि चरणप्रीत सिंह लगातार विनोद चौहान (मामले में एक अन्य सह-अभियुक्त) के साथ चैट कर रहा था, जिसके केजरीवाल के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। ये भी तर्क दिया गया कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड देने में सहयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पूरी सच्चाई अलमारी से बाहर आ जाएगी।
इसलिए ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपराध न किया हो, लेकिन वो आप के संयोजक हैं। ऐसे में पार्टी के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आम आदमी पार्टी किसी अपराध की दोषी है, तो आप भी उस क्राइम के दोषी हैं। यह धारा 70 PMLA के अनुसार है। हाल ही में ईडी की दायर चार्जशीट में AAP और केजरीवाल दोनों को आरोपी बनाया गया है।