नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल से आज रिहा नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में नियमित जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
2-3 दिन में आएगा हाईकोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत के आदेश के खिलाफ अपील की है। हाईकोर्ट ने कहा फिलहाल जमानत आर्डर के अमल पर रोक रहेगा। हाईकोर्ट आदेश पारित करेगा। अगले 2-3 दिन में जारी हो आदेश।
ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया विरोध
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के सीएम ने 2 जून को फिर से सरेंडर किया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का जमकर विरोध करते हुए हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।