डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने थर्ड पार्टी वाले मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये यूपीआई भुगतान करने और भुगतान पाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि रिजर्व बैंक के इस निर्णय से गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPI) धारकों को अधिक सुविधा होगी।
क्या है आरबीआई के सर्कुलर में
रिजर्व बैंक ने सर्कुलर में कहा कि थर्ड पार्टी वाले यूपीआई ऐप के जरिये पूर्ण-केवाईसी वाले PPI से यूपीआई पेमेंट को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह पीपीआई को यूपीआई पेमेंट पाने की भी मंजूरी होगी। आरबीआई ने कहा- एक PPI जारीकर्ता अपने ग्राहक को यूपीआई हैंडल से जोड़कर केवल अपने पूर्ण-केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को यूपीआई भुगतान करने में सक्षम करेगा। जारीकर्ता के एप्लिकेशन पर पीपीआई से यूपीआई लेनदेन ग्राहक के मौजूदा पीपीआई पहचान का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा। मतलब है कि इस तरह के लेनदेन को यूपीआई प्रणाली तक पहुंचने से पहले पूर्व-अनुमोदित किया जाएगा।
आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में पीपीआई जारीकर्ता को किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए। फिलहाल किसी बैंक खाते से यूपीआई भुगतान उस बैंक या किसी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालांकि पीपीआई से यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके ही किया जा सकता है।
पीपीआई और यूपीआई का अंतर
पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन और उसमें संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध धनप्रेषण सुविधाओं को सक्षम करते हैं। वहीं यूपीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मोबाइल फोन के जरिये अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिए विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है।