डेस्क:एक और बैंक ग्राहकों पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। केन्द्रीय बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने पंजाब के जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI के मुताबिक, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंटेड करने का अनुरोध किया गया है।
इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के कारणों को बताते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक का चालू रहना उसके डिपॉजिटर्स के हितों के लिए नुकसानदायक है। आरबीआई ने कहा, “अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।” साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान करना शामिल है।
प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, RBI ने कहा कि 97.79 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 31 जनवरी, 2025 तक डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमाराशियों में से 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।