पटना:भ्रष्टाचार के आरोप में बीएसएनएल हजारीबाग के तत्कालीन टीडीएम पटना के राजीव नगर निवासी अमोद कुमार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। वर्तमान में वे बीएसएनएल फरीदाबाद (हरियाणा) में डीजीएम है। मामले में संलिप्त एक अन्य आपूर्तिकर्ता रवींद्र कुमार गुप्ता को भी दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है।
दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त छह महीने जेल में गुजारना होगा। अमोद कुमार पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साल 2002 में स्टेपलाइजर की खरीद में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। इससे बीएसएनएल को चार लाख 21 हजार 160 रुपये की हानि पहुंची थी।
मामले की सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी बीएसएनएल के अधिकारी दशरथ प्रसाद शर्मा का निधन हो गया। भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने 2006 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इन दोनों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए सीबीआई ने अदालत के समक्ष दस्तावेज और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाकर सजा सुनाई।