• Latest
  • Trending
  • All
  • बिजनेस
कोर्ट

बिना जांच बर्खास्तगी गलत, हाई कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल किया

May 12, 2025
शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में गैस लीकेज, मचा हड़कंप

शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में गैस लीकेज, मचा हड़कंप

May 25, 2025
विद्या और आचार हैं मोक्ष के मार्ग : युगप्रधान आचार्यश्री महाश्रमण

विद्या और आचार हैं मोक्ष के मार्ग : युगप्रधान आचार्यश्री महाश्रमण

May 25, 2025
तेजस्वी

तेज प्रताप निष्कासित, तेजस्वी बोले– न अच्छा लगता है, न बर्दाश्त होगा

May 25, 2025
तेज प्रताप यादव पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, लालू बोले– अब कोई भूमिका नहीं

तेज प्रताप यादव पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, लालू बोले– अब कोई भूमिका नहीं

May 25, 2025
दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर अपहरण: सोने की गुत्थी से सामने आया बदमाशों का धंधा

दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर अपहरण: सोने की गुत्थी से सामने आया बदमाशों का धंधा

May 25, 2025
मोहन भागवत

अखंड सुरक्षा की परिकल्पना: मोहन भागवत

May 25, 2025
अयोध्या पहुंचे विराट-अनुष्का, किए रामलला के दर्शन

अयोध्या पहुंचे विराट-अनुष्का, किए रामलला के दर्शन

May 25, 2025
मन की बात

‘मन की बात’ में मोदी का संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से देश गौरवान्वित

May 25, 2025
सावधान! अगले तीन दिनों तक इन 5 राज्यों में होगी बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश

मॉनसून ने दी दस्तक, केरल-महाराष्ट्र में रेड अलर्ट

May 25, 2025
भारत

भारत का आर्थिक उत्कर्ष : शिखर की ओर स्वाभिमानी यात्रा

May 25, 2025
भारत बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा

May 25, 2025
आईएनएस ब्रह्मपुत्र की पुनरुद्धार यात्रा: गंभीर हादसे से वापसी की उम्मीद

आईएनएस ब्रह्मपुत्र की पुनरुद्धार यात्रा: गंभीर हादसे से वापसी की उम्मीद

May 25, 2025
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Sunday, May 25, 2025
  • Login
ON THE DOT
  • मुख्य समाचार
  • देश
    • राज्य-शहर
  • विदेश
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • जीवंत
  • ENGLISH
No Result
View All Result
ON THE DOT
  • मुख्य समाचार
  • देश
    • राज्य-शहर
  • विदेश
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • जीवंत
  • ENGLISH
No Result
View All Result
ON THE DOT
No Result
View All Result
Home राज्य-शहर राजस्थान

बिना जांच बर्खास्तगी गलत, हाई कोर्ट ने कर्मचारी को बहाल किया

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
May 12, 2025
in राजस्थान
Reading Time: 1 min read
A A
0
कोर्ट

डेस्क:राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि नौकरी से बर्खास्तगी मृत्युदंड के समान है। सिर्फ कारण बताओ नोटिस के आधार पर किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोप पत्र या अनुशासनात्मक जांच के बिना बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश मृत्युदंड के समान है, जिसे निर्दोष व्यक्तियों को दंडित होने से बचाने के लिए उचित जांच के बाद ही पारित किया जा सकता है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (फिजिकल इंस्ट्रक्टर) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस पर धोखाधड़ी से नौकरी लेने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रशिक्षक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसने बिना कोई आरोप पत्र जारी किए या कोई अनुशासनात्मक जांच किए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

कोर्ट ने कहा, “वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेवा समाप्ति का आदेश मृत्युदंड जैसा है। इसलिए, निर्दोष व्यक्ति को दंडित होने से बचाने के लिए उचित जांच के बाद इसे पारित किया जाना चाहिए।” याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2023 में हुई थी। 2024 में उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जब राज्य याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ सेवा खत्म करने का आदेश जारी किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया के समय उसके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज वास्तविक थे। उसके द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के अनुसार कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई थी। इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां थीं और प्रारंभिक जांच करने के बाद राज्य ने पाया कि नौकरी धोखाधड़ी से हासिल की गई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सेवा खत्म करने से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप पत्र/अनुशासनात्मक जांच शुरू नहीं की गई थी। केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर सेवा समाप्त कर दी गई थीं।

कोर्ट ने कहा, “इस न्यायालय की राय में प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं है। बिना किसी जांच के प्रतिवादी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त नियुक्ति जाली दस्तावेजों के बल पर है। केवल प्रतिवादियों द्वारा एकतरफा जांच करवाना और यह तथ्य पाना कि याचिकाकर्ता द्वारा नौकरी प्राप्त करते समय कुछ दस्तावेज धोखाधड़ी से प्रस्तुत किए गए हैं, याचिकाकर्ता की सेवाओं को खत्म करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया सही तरीका नहीं है।

कोर्ट ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अन्य अभ्यर्थियों द्वारा समान मामलों में समन्वय पीठ ने इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था और उन याचिकाकर्ताओं की सेवाएं सुरक्षित रखी गई थीं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, इसलिए याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया। कोर्ट ने सेवा खत्म करने आदेश को रद्द कर दिया तथा राज्य को याचिकाकर्ता को नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया।

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending News

  • 2024 में खुलेंगे राम मंदिर के दरवाजे, 1000 साल तक कायम रहेगी भव्यता

    2024 में खुलेंगे राम मंदिर के दरवाजे, 1000 साल तक कायम रहेगी भव्यता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • रामनवमी से पहले ही राम लला का सूर्याभिषेक देख भक्त हुए निहाल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • स्वामी चिदम्बरानन्द महाराज के अवतरण महोत्सव व सिवा ट्रस्ट वार्षिकोत्सव का आयोजन

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 24 अगस्त से फिर शुरू हो रही है रामायण सर्किट रेल यात्रा

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • भारत से विभाजन के समय पाकिस्तान में थे 20 फीसदी हिंदू, धर्मांतरण और उत्पीड़न के बाद अब कितने बचे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • बैलेंसिंग लाइफ ही जिंदगी को खुशहाल बना सकती है: रचना हिरण

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मुख्य समाचार
  • देश
  • विदेश
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • जीवंत
  • ENGLISH
Call us: +91 98330 26960
No Result
View All Result
  • मुख्य समाचार
  • देश
    • राज्य-शहर
  • विदेश
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • जीवंत
  • ENGLISH

Copyright © 2020 ON THE DOT

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In