लखनऊ : यूपी में चल अचल संपत्ति का ब्योरा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी ही अगस्त महीने का वेतन पाएंगे। राज्य सरकार ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अगस्त का वेतन उन्हें ही दिया जाए जिन्होंने ब्योरा दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है उनका अगस्त का वेतन नहीं दिया जाएगा।
प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को जारी एक आदेश में कहा है कि यूपी के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-2 4 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसम्बर 2023 तक चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का निदेश दिया गया था। यह भी कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाता तब तक (एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में ) उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में छह जून 2024 को जारी शासनादेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 की तारीख निर्धारित करत हुए बताया गया था कि विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।