नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दो साल बाद, 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों (Corona Guidelines Ends in India) को हटाने का फैसला किया। हालांकि, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
केवल मास्क और दो गज दूरी जरूरी
देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) को हटाने का फैसला किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाए। अगर किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य उसे रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं।
आपदा प्रबंधन एक्ट भी वापस
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने कोरोना कंटेनमेंट उपायों के लिए DM एक्ट लगाने का आदेश वापस लेने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) की चिट्ठी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को DM एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने को कहा है।
देश में अब केवल 23 हजार ही कोरोना केस
गौरतलब है कि देश में करोना के पिछले 24 घंटे में 1,778 नए केस सामने आए हैं जबकि 62 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 23,087 ही रह गई है। अबतक कुल 181.56 करोड़ कोरोना के वैक्सीन पूरे देश में लगाई जा चुकी है।
24 मार्च 2020 को लगा था DM एक्ट
केन्द्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, (Disaster Management Act) 2005 के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए गए थे। भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में, वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे बीमारी का पता लगाने, निगरानी, संक्रमितों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
केंद्र अब जारी नहीं करेगा गाइडलाइंस
भल्ला ने चिट्ठी में कहा है, ‘वैश्विक महामारी के कम होते प्रकोप की स्थिति और सरकार की तैयारियों पर गौर करने के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।’ भल्ला के अनुसार, लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा।