डेस्क:केरल की एक अदालत ने एक महिला को 2022 में की गई उसके प्रेमी की सनसनीखेज हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। नेय्याट्टिनकरा एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपी, महिला के चाचा निर्मलकुमारन नायर को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है, जबकि महिला की मां को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोषी 24 वर्षीय ग्रीष्मा ने अदालत के सामने सजा में नरमी बरतने की भी गुहार लगाई। ग्रीष्मा की तरफ से कहा गया कि वह अपने माता पिता की अकेली संतान है। उसका एकेडिमिक करियर भी शानदार रहा है। इसके साथ उसका पूर्व में कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसलिए सजा देने में उसके साथ नरमी बरती जाए। हालांकि 586 पन्नों का अपना आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता के अलावा किसी भी और बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।
क्या है पूरा मामला
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित शेरोन राज, तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला का रहने वाला था। ग्रीष्मा और उस बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। 14 अक्टूबर को ग्रीष्मा ने कन्याकुमारी के अपने घर में शेरोन को बुलाया और उसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में मिला एक धीमा जहर दे दिया। इसके बाद शेरोन को लगातार दिक्कत रहने लगी और 11 दिन बाद उसका कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। 25 तारीख को शेरोन राज ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक ग्रीष्मा की शादी किसी और से तय हो चुकी थी, वह यह रिश्ता खत्म करना चाहती थी, जब शेरोन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने कहा कि शेरोन के पास ग्रीष्मा की अश्लील तस्वीरें थी, जिनके आधार पर वह लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक शेरोन के फोन और अन्य सामानों की जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि वह ग्रीष्मा को ब्लैकमेल कर रहा था।