रांची:धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के दौरान एक व्हाट्सएप चैट की जानकारी मिली है। जांच में मदद के लिए पूरी चैटिंग की जरूरत है। चैटिंग रिकॉर्ड व्हाट्सएप ही उपलब्ध करा सकता है। इस पर अदालत ने व्हाट्सएप के भारत प्रमुख को प्रतिवादी बनाया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गयी। इसमें कहा गया कि छानबीन जारी है और नए तथ्यों पर भी काम किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। सीबीआई हर सप्ताह अदालत को सीलबंद प्रगति रिपोर्ट पेश कर रही है।
जज उत्तम आनंद की मौत पिछले साल 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद हो गयी थी। राज्य सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही है।
जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को गोविंदपुर स्थित सिटी फ्यूल नामक पेट्रोल पंप के दो कर्मचारियों की गवाही करायी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में नोजल मैन शमशेर अली अंसारी ने अदालत में लखन वर्मा की पहचान ऑटो चालक के रूप में की। सीबीआई ने अदालत में पेट्रोल पंप से जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज को पेश किया।
न्यायाधीश ने सीसीटीवी फुटेज को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के समक्ष चला कर देखा तथा सीबीआई द्वारा पेश किए गए पेनड्राइव को साक्ष्य के रूप में अंकित कर लिया है। अदालत में सील पैक पेनड्राइव को गवाह जानी बाबू के समक्ष खोला गया। गवाह ने उक्त लिफाफे पर किए गए अपने हस्ताक्षर की पहचान की तथा कहा कि उसने ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया था। 31 जुलाई 2021 को गोविंदपुर के तत्कालीन थानेदार उमेश प्रसाद सिंह ने सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया था।
नोजलमैन ने बताया कि उसकी ड्यूटी 27 जुलाई 2021 को शाम 6.30 से 28 जुलाई 2021 की सुबह 6.30 बजे तक पेट्रोल पंप पर थी। पाली समाप्त होने से पूर्व ही सुबह एक ऑटो आया, जिसमें उसने डीजल डाला था। उसने लखन वर्मा की पहचान ऑटो चालक के रूप में करते हुए कहा कि इसी व्यक्ति ने ऑटो में डीजल लिया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार विमल इंदु के सवालों का जवाब देते हुए शमशेर ने बताया कि सीबीआई ने पूर्व में ही लखन वर्मा की शिनाख्त उससे करवा ली थी और उसे वीडियो फुटेज भी दिखाया गया था। सीबीआई ने ही ऑटो चालक का नाम लखन वर्मा बताया गया था।
अदालत में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज में दो कैमरों से अलग-अलग वीडियो लिया गया था। इसकी अवधि 14 मिनट 58 सेकंड प्रति वीडियो था। कैमरा संख्या 8 से लिया गया वीडियो पेट्रोल पंप के अंदर का था, जिसमें ऑटो चालक को पेट्रोल पंप में आते हुए दिखाया गया था एवं नोजलमैन ऑटो में डीजल डालते हुए किसी से मोबाइल पर लगातार बात कर रहा था जबकि दूसरा वीडियो कैमरा नंबर 16 से लिया गया था, जो पेट्रोल पंप के बाहर सड़क का था। इसमें ऑटो से पेट्रोल पंप के समीप एक व्यक्ति को उतार कर ऑटो चालक भाड़ा ले रहा है।
लखन वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 को
जज उत्तम आनंद की हत्या के आरोप में जेल में बंद लखन वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 मार्च को होगी। सीबीआई की ओर से अदालत में प्रार्थना करते हुए कहा गया कि वह जमानत अर्जी का जवाब दाखिल करना चाहता है। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च निर्धारित कर दी है।