अलवर:राजस्थान के एक कोर्ट ने धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की से धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को जीवनभर तक के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे 67 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया।
राजस्थान में अलवर की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की से धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियोगी को शुक्रवार को जीवनभर तक के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने अभियोगी शाहरुख को नाबालिग से धर्म छुपाकर धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उसे 67 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार, फरवरी 2021 में शाहरुख ने खुद को सुमित बताकर नाबालिग से दोस्ती की। वह कलावा पहनकर और टीका लगाकर नाबालिग को मंदिर ले जाता था। बाद में वह उसे राजगढ़, जयपुर और दिल्ली ले गया। उसने आर्य समाज के वैदिक ट्रस्ट में खाली कागज पर नाबालिग से हस्ताक्षर करवाकर शादी कर लिया। फिर शाहरुख उसे गुरुग्राम ले गया, जहां पीड़िता को उसका वास्तविक नाम पता चला। इस पर शाहरुख ने उससे मारपीट की और दुष्कर्म किया। गुरुग्राम से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।