नई दिल्ली:सुपरटेक में घर खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम समाधान के लिए नियुक्त टीम से कहा है कि वो रिफंड मांगने वाले फ्लैट खरीददारों से सीधे बात करे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि नोएडा एमराल्ड प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले ट्विन टॉवर मे फ्लैट खरीदने वाले खरीददार जितने रिफंड की डिमांड कर रहे हैं उतने पैसे कंपनी के पास है भी या नहीं, इस बाबत कोर्ट को सूचित करे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन फ्लैट धारकों को काफी राहत मिली है जो सुपरटेक के दिवाली घोषित किए जाने के बाद से इस चिंता में थे कि कहीं उनका पैसा भी तो नहीं डूब जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर सुपरटेक को दिवाली घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सुपरटेक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 400 करोड़ रुपये का लोन लिया था जिसे उसने नहीं चुकाया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 25 मार्च तक सुपरटेक ने ट्विन टॉवर में फ्लैट खरीदने वाले 711 में से 652 लोगों का पैसा चुका दिया था। बाकी बचे 59 फ्लैट खरीददारों का करीब 14.96 करोड़ रुपये अब भी सुपरटेक की तरफ बाकी है। सोमवार को जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सभी 59 फ्लैट खरीददारों से कहा है कि वो 15 अप्रैल से पहले ऑनलाइन क्लेम दाखिल कर दें। इसके बाद अंतरिम समाधान समिति ब्याज के साथ कितना पैसा बन रहा है इसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी।