डेस्क:कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिना परमिशन दरभंगा के आंबेडकर छात्रावास में जाने और वहां सभा करने को लेकर जिला प्रशासन ने अलग-अलग दो सरकारी मुकदमे दर्ज किए हैं। राहुल के साथ ही 20 दूसरे नेताओं और 100 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। आंबेडकर छात्रावास में कांग्रेस ने राहुल के शिक्षा संवाद कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। प्रशासन सभा टाउन हॉल में कराने की इजाजत दी थी लेकिन राहुल जब पहुंचे तो टाउन हॉल जाने के बदले हॉस्टल की तरफ निकल गए। प्रशासन ने गाड़ी रोकी तो उतरकर पैदल ही 2 किलोमीटर चलकर आंबेडकर हॉस्टल पहुंच गए और वहां मौजूद छात्र-छात्राओं को संबोधित किया।
दरभंगा के सदर एसडीओ विकास कुमार और सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि एक केस जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के आवेदन पर दर्ज हुआ है। दूसरा मुकदमा आंबेडकर छात्रावास में मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात रहे बहेड़ी के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी खुर्शीद आलम के आवेदन पर दर्ज किया गया है।
दोनों अफसरों ने बताया कि जिला कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर बीएनएस की धारा 163 (144) के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान के अलावा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, मुन्ना खान, असलम, जमाल हसन, असलम शादाब, अहमद उस्मानी, सीताराम चौधरी, शकील अहमद, सुशील कुमार पासी आदि पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसमें 20 नामजद सहित एक सौ अज्ञात आरोपी हैं। आंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति के भीड़ जुटाने और कार्यक्रम करने को लेकर बहेड़ी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है।
मेरे पर पहले से 20-32 केस हैं: राहुल गांधी
दिल्ली जाने के लिए दरभंगा से पटना हवाई अड्डा पहुंचे राहुल गांधी ने वहां मौजूद पत्रकारों से कहा कि उन्हें हॉस्टल जाने से रोका जा रहा था क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने अफसरों से कहा, रोकना है तो रोक लीजिए। लेकिन रोका नहीं गया तो चला गया। राहुल गांधी ने दरभंगा में दर्ज 2 मुकदमों पर कहा कि उनके ऊपर पहले से 30-32 केस हैं।