डेस्क:रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, सब्सक्राइबर अब ई-वॉलेट के जरिये क्लेम सैटलमेंट अमाउंट का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता डावरा ने दी है।
क्या कहा अधिकारी ने
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की त्वरित निकासी के बारे में पूछे गए एक सवाल पर सुमिता डावरा ने कहा- यह इंश्योर्ड व्यक्ति, एक योगदानकर्ता के लिए बहुत रुचि का क्षेत्र है कि वह अपना पैसा अधिक आसानी से किस तरह निकाल सकता है। स्वतः निपटान के मामलों में ईपीएफ का पैसा बैंक खाते में जाता है और अंशधारक इस राशि को बैंक खाते से किसी भी एटीएम के जरिये निकालने में सक्षम हैं।
रिजर्व बैंक से संपर्क में मंत्रालय
डावरा ने कहा कि अब आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्लेम सीधे वॉलेट में कैसे जा सकता है, तो फिर हमें कोई व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए हमने बैंकरों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। हम इस बारे में एक योजना भी बनाने जा रहे हैं कि हम इसे व्यावहारिक रूप से किस तरह अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में रिजर्व बैंक से संपर्क कर रहे हैं और हम बहुत जल्द ही एक योजना तैयार कर लेंगे।
इन लोगों को 31 जनवरी तक की छूट
इस बीच, ईपीएफओ ने हाई सैलरी पर पेंशन के लिए लंबित 3.1 लाख आवेदनों के संबंध में वेतन विवरण आदि ऑनलाइन मंच पर साझा करने (अपलोड) की समय सीमा नियोक्ताओं के लिए 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ द्वारा हाई सैलरी पर पेंशन के लिए विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के वेरिफिकेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन के तहत यह सुविधा पात्र पेंशनभोगियों या सदस्यों के लिए 26 फरवरी 2023 को पेश की गई। इसे केवल तीन मई 2023 तक उपलब्ध कराया जाना था। बाद में इसे लगातार बढ़ाया जाने लगा।