उदयपुर:अपनी मौसी के घर आई नाबालिग को एक युवक रात को उठा ले गया। आरोपी बालिका के साथ रेप करता रहा। मेडिकल जांच में बालिका के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त पर आरोप साबित हुए। कोर्ट ने उसे 20 साल कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 10 अक्टूबर 2020 को उसकी नाबालिग बेटी मौसी के घर गई थी। दूसरे दिन शाम तक बेटी घर नहीं पहुंची तो बेटी को लेने भेजा। मौसी के घर पर मीरा और डिंपल ने बताया कि रात के समय वह उनके पास ही सोई थी। रात को कहीं चली गई या उसे कोई उठाकर ले गया। सुबह तलाश की लेकिन नहीं मिली। इसके बाद नाबालिग बेटी की तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पुलिस ने केस दर्ज कर बालिका की तलाश की और 25 अक्टूबर को आरोपी को डिटेन कर लिया। नाबालिग बेटी की मेडिकल जांच करवाई गई जिसमें उसके गर्भवती होने का पता चला। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने किडनैप और रेप का मामला दर्ज किया। जांच में आरोपी माथूगामड़ा फला निवासी सुरेश (20) पुत्र कल्याण को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया गया। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सबूत और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि आरोपी सुरेश को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।