जयपुर:नागौर की पोक्सो कोर्ट ने 2015 में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की धारा 376सी और 506 के तहत 20 साल कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और धारा 366 के तहत 5 साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
पुलिस अधीक्षक, नागौर, राम मूर्ति जोशी ने कहा कि 3 दिसंबर, 2015 को शिकायतकर्ता ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया कि उसकी भतीजी को रात में सोते समय इस्लाम और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था। वे अपने साथ एक लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठी और चेन भी ले गए। उन्होंने बताया कि धारा 366ए और 363 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ को सौंपी गई।
आरोपी इस्लाम खान (22), सद्दाम (22), सद्दाम हुसैन (23), फारूक (22) और सुभान खान (25) को आईपीसी की धारा 363, 366A, 376 376 (2), 120B और POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जोशी ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला अधिकारी योजना के तहत चयन किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ ताराचंद और पुलिस अधिकारी रूपाराम का गठन कर अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करते हुए समय पर साक्ष्य एवं गवाहों को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया गया था।
बुधवार को स्पेशल जज और पोक्सो कोर्ट नागौर ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले भी 10 फरवरी को जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल अगस्त में साढ़े चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई थी.
अक्टूबर 2021 में अजमेर की पॉक्सो अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। 26 अक्टूबर को सुरेंद्र उर्फ संतू को 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। 22 अक्टूबर को अदालत ने दिनेश जाट (26) को 7 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई।