डेस्क:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया धन शोधन का मामला बनता है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने के समक्ष दलील रखीं। मामले का संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस बारे में शुरुआती दलील में ईडी ने यह बात कही। इस बीच, न्यायाधीश ने ईडी को निर्देश दिया कि मामले में अपने आरोपपत्र की एक प्रति वह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी दे जिनकी निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने मौजूदा मामला दर्ज किया था।
शुरुआती दलीलों में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तो बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध की आय थी। यह भी कहा गया कि अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए आपराधिक गतिविधियां की गईं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। ASG एसवी राजू और ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन द्वारा प्रस्तुत शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने मामले को 2 जुलाई से 8 जुलाई तक शेष दलीलों के लिए सूचीबद्ध कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अब इस मामले को दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
बचाव पक्ष के वकील ने ईडी द्वारा सौंपे गए 5000 पन्नों के भारी भरकम दस्तावेजों के मद्देनजर जुलाई में सुनवाई का आग्रह किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयरों से संबंधित कुछ सवाल उठाए और पूछा कि क्या कंपनी के शेयरधारक इसकी संपत्तियों के मालिक हैं। ईडी के विशेष वकील ने इस आधार पर दलील दी कि कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी की गई। उन्होंने पार्टी को दान दिए लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी एक कंपनी को ऋण दे दिया। अदालत ने पूछा, “क्या गलत कामों के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है, या पार्टियों (कांग्रेस) को? या पार्टी ही पीड़ित है?
इस पर जोहेब हुसैन ने कहा कि पार्टी के दानदाता ही पीड़ित हैं। अदालत ने शेयरों, संपत्तियों के बारे में भी सवाल पूछे। क्या संपत्ति कंपनी या शेयरधारकों के स्वामित्व में है? आज की तारीख में संपत्ति का मालिक कौन है? कोर्ट ने कहा, सरल शब्दों में, यदि ए की संपत्ति बी द्वारा हड़प ली जाती है, तो क्या यह अपराध की आय बन जाती है, जबकि यह ए के हाथ तो साफ है।
इस पर ईडी के विशेष वकील ने अभियोजन पक्ष की शिकायत का हवाला दिया और कहा कि आपराधिक साजिश एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यंग इंडियन और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इर्द-गिर्द घूमती है। शुरुआत में, एएसजी एस वी राजू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत के संज्ञान के बिंदु पर बहस शुरू की। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि 5000 पन्नों का बहुत बड़ा दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जुलाई में अगर एएसजी राजू के पास समय हो तो यह सुविधाजनक होगा। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यह एमपी एमएलए कोर्ट है। मामलों की साप्ताहिक आधार पर सुनवाई होनी है।