नई दिल्ली:जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का अंतरिम जमानत आवेदन मंगलवार को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। स्पेशल जज राकेश सयाल ने स्वास्थ्य आधार पर दाखिल की गई इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी कंपनियां बनाकर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) करने का आरोप है और वे इस मामले में पहले से जेल में बंद हैं।
इससे पहले हाल ही में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुसीबतें उस वक्त और बढ़ गईं, जब बीते हफ्ते उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में सीसीटीवी लगाने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी। मौजूदा मामले में आरोप लगाया गया है कि जैन ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए एक कंपनी पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी।
ईडी ने भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक FIR पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।