रांची:खान मंत्री रहते हुए पत्थर खदान का पट्टा लीज पर लिए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने शिवशंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।
शुक्रवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को याचिका दायर करने पर रांची के उपायुक्त ने धमकी दी है। अदालत ने इस मामले में भी राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास खान और वन पर्यावरण मंत्रालय भी है। उन्होंने स्वयं पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल कर लिया। ऐसा करना पद का दुरुपयोग है और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच हो। साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई। अदालत से आग्रह किया गया कि राज्यपाल को निर्देश दिया जाए कि वे हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करें।
याचिका में लगे आरोप के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अनगड़ा मौजा, थाना नं-26, खाता नं- 187, प्लॉट नं- 482 में अपने नाम से पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। इस खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे और 10 जुलाई 2021 को पट्टा मिल गया।