डेस्क:कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को झारखंड के चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। साथ ही राहुल गांधी को अदालत ने 26 जून को पेश होने का आदेश दिया। पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने अदालत में अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए पेश होने के लिए कहा है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।
इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण दिया था। इसको लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। अब कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी कर दिया है। उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है।