डेस्क:सोना तस्करी केस में फंसी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। यह तीसरा मौका है, जब राव की जमानत नामंजूर हुई है। इससे पहले दो बार और उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। डीजीपी रैंक के वरिष्ठ IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। बरामद सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। बाद में बाद आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की थी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि रान्या ने सोना खरीदने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल करने की बात खुद कबूल की है। अधिकारियों ने राव के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है क्योंकि इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चल सकेगा।
इस बीच DRI ने तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में एक व्यापारी साहिल जैन को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बेल्लारी निवासी व्यापारी से मामले के संबंध में पूछताछ की गई जिसके बाद उसे बुधवार को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार साहिल जैन पर तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने तथा बिक्री से प्राप्त राशि को बांटने में राव की सहायता करने का आरोप है। इस मामले में रान्या राव और होटल व्यवसायी तरुण राजू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
रान्या के सहयोगी तरुण राज, जिन्होंने एक साथ दुबई की 26 यात्राएं की थीं, इस मामले में दूसरे आरोपी हैं और वह भी अपनी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उसकी जमानत पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। यानी इस मामले में रान्या राव समेत अब तक कुल तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।