न्यूयॉर्क: राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी मामले में सुनवाई कर रहे न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी, जो उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले है।
जज ने यह भी संकेत दिया कि वह जेल की सजा देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से सजा के दिन पेश हो सकते हैं।
मर्चन ने अपने 18 पन्नों के फैसले में ट्रंप की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और ट्रंप के वकीलों द्वारा मामले को खारिज करने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जज ने कहा कि ट्रंप को जेल की बजाय बिना शर्त रिहाई दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वह एक दोषी के रूप में व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे।
78 वर्षीय ट्रंप पर 2016 के चुनाव के दौरान अश्लील फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए भुगतान छुपाने के 34 आरोप थे।
ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले का हवाला देते हुए मामला खारिज करने की मांग की थी, लेकिन जज मर्चन ने इसे खारिज कर दिया।
हालांकि, जज ने यह भी कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्हें अभियोजन से छूट मिल जाएगी।