रांची:झारखंड की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक और करीबी सीए सुमन कुमार में ईडी ने गुरुवार को भी लंबी पूछताछ की। इससे पहले सुबह छह बजे ईडी की पांच सदस्यीय टीम ने सरावगी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने पर छापेमारी की। दोपहर 1.30 बजे तक चली छापेमारी के दौरान ईडी ने बिल्डर आलोक सरावगी से पूछताछ की। वहीं उनके पिता गणेश सरावगी का भी बयान दर्ज करना चाहा, पर तबीयत खराब होने के कारण पूछताछ नहीं हो पायी।
बिल्डर के यहां मिले तथ्यों के आधार पर पूछताछ : ईडी सूत्रों के मुताबिक, आलोक सरावगी के यहां छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात, बैंक खातों की डिटेल्स और निवेश संबंधी कागजात जब्त किए गए हैं। ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को जानकारी दी है कि आलोक के यहां से जो सबूत व जानकारियां मिली हैं, उनके हिसाब से नए सिरे से सुमन कुमार, पूजा सिंघल और अभिषेक झा से पूछताछ की जानी है।
गुरुवार दोपहर इन्हीं पहलुओ के आधार पर ईडी ने तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इससे पूर्व जांच में यह बात सामने आयी थी कि सरावगी बिल्डर्स से ही पल्स अस्पताल के लिए जमीन की खरीद की थी। पहले यह जमीन रूंगटा परिवार के कब्जे में थीं। हालांकि पूरी जमीन आदिवासी भूईंहरी है।
बीपी व घबराहट की शिकायत : दिन के तकरीबन 12 बजे पूजा सिंघल को होटवार जेल से ईडी दफ्तर लाया गया। यहां उन्होंने बीपी, घबराहट की शिकायत की। जिसके बाद सदर अस्पताल के डॉ आरके जायसवाल को बुलाया गया । जांच के बाद डॉ जायसवाल ने मीडिया को बताया कि पूजा सिंघल को बीपी की शिकायत हो रही थी, लेकिन उन्होंने काउंसिलिंग की। कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंघल घबरायी हुई थीं।
वहीं पूजा के पति अभिषेक झा दिन के 10.30 बजे ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। कई कागजात के साथ उन्हें ईडी ने बुलाया था। दिन में एक बार ईडी अफसरों के साथ वह कहीं बाहर भी निकले थे। शाम 4.30 बजे पूछताछ के बाद वह लौट गए। जबकि तब तक पूजा से पूछताछ जारी थी। बरामद नोट में कुछ नकली भी : सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान बरामद 19.31 करोड़ में तकरीबन 4700 रुपये के नोट नकली हैं। ईडी के मुताबिक, कैश कहां से आए थे, इसकी जांच में आए सारे तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य की खनन सचिव पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में ईडी द्वारा पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का हवाला दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाए ( अनुशासन एवं अपील ) नियमावली 1969 के नियम 3 (3) के तहत पूजा निलंबित की गई हैं। निलंबन के दौरान पूजा सिंघल को जीवन नर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल को ईडी ने पांच दिनों के रिमांड पर लिया है। गुरुवार से ये अवधि शुरू हो चुकी है।