जयपुर:राजस्थान के जयपुर ग्रेटर निगम मेयर पद से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाला 23 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने सौम्या गुर्जर को सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करने के आदेश दिए है। हाइकोर्ट के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर ग्रेटर निगम मेयर की चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। बता दें, आज जपयुर ग्रेटर निगम मेयर के चुनाव के लिए मतदान भी हो गया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने अब चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव स्थगित
इससे पहले सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी आदेर रद्द मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि एक बार लिखित आदेश की प्रति आने दीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने पर फैसला लेगा। तब चुनाव प्रक्रिया शुरू की थी तब सरकार के आदेश से की थी। बिना लिखित आदेश के कोई निर्णय नहीं ले सकता। लिखित आदेश के बाद विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आदेश आने के बाद आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए।
उप चुनाव के लिए वोटिंग भी हो गई
बता दें, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद के लिए आज गुरुवार को उपचुनाव की वोटिंग संपन्न हो गई है।इस चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने जहां रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस हेमा सिंघानिया चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि इससे पहले सौम्या गुर्जर मेयर पद के लिए अयोग्य पाई गई थीं, जिसके बाद इस सीट के लिए दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। सौम्या गुर्जर को सितंबर में जयपुर के मेयर पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
सौम्या गुर्जर को सितंबर में कर दिया था बर्खास्त
इस मामले की जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ में फि सुनवाई होगी। आधा घंटे बाद सुनवाई होगी। सौम्या गुर्जर ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं पर रोक लगाने को चुनौती थी। बता दें, गहलोत सरकार ने एक आईएएस अधिकारी से अभद्रता के मामले में सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त कर दिया ।
26 सितंबर को सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया था। साथ ही 8 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा थी।