डेस्क:सीतापुर में रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गुरुवार दोपहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सांसद अपने लोहारबाग स्थित आवास पर प्रेसवार्ता कर रहे थे। तभी कोतवाली पुलिस ने आकर उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सांसद को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। सांसद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट परिसर में हलचल रही। कोर्ट ने सांसद को जेल भेज दिया है।
बताते चलें कि बीती 17 जनवरी को एक महिला की शिकायत पर सांसद पर शहर कोतवाली में रेप करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में सांसद अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहे थे। जिले की एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाली थी, जो कि बुधवार को निरस्त कर दी गई है। कोर्ट से सांसद को सरेंडर करने के लिए कहा था। वहीं पीड़िता की अधिवक्ता ने डॉ. पूजा सिंह की दलील थी कि पीड़िता को बदनामी का डर दिखाया जाता था, इसी वजह से एफआईआर में देरी हुई लेकिन जब उसके परिजनों को घटना का पता लग गया तो उसने एफआईआर दर्ज कराई। अग्रिम जमानत का राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय महाधिवक्ता वीके शाही ने भी विरोध किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से आत्म समर्पण व नियमित जमानत के लिए समय देने की मांग करते हुए, अनुरोध किया गया कि उसके नियमित जमानत का त्वरित निस्तारण हो जाय तो वह 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में भाग ले सकेगा।उधर, बताया जा रहा है कि कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश के बाद सांसद ने गुरुवार को मीडिया को बुलाकर अपने आवास पर ही सरेंडर किया है।
आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर एक महिला ने गंभीर लगाए थे। महिला ने शादी का झांसा देने और राजनीतिक कॅरियर में सहायता देने के आश्वासन के नाम पर बलात्कार किए जाने की तहरीर पुलिस को दी थी। आरोपों की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला ने तहरीर में राजनीतिक सहायता देने और शादी करने का झांसा देने के आरोप में साक्ष्य भी दिए हैं। इसमें कॉल रिकार्डिंग और दूसरे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य हैं,जिनकी पुष्टि करने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस सम्बंध में महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया । साथ ही महिला ने अदालत में भी नियम 164 के तहत बयान में भी दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की है।