नई दिल्ली:दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है।
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इसके लिए मंजूरी नहीं होने की दलील दी है। पूर्व सीएम ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया जाए और मुकमदे में रोक लगा दी जाए। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।
याचिका में दलील दी गई है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत मंजूरी लिए बिना पीएमए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लिया। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कथित अपराध के समय याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट (मुख्यमंत्री) थे।
इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर हैं। केजरीवाल को इस मामले में इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।