रेवाड़ी:दिसंबर-2020 में छह वर्षीय बच्ची को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने बीस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक राजस्थान के जिला अलवर के गांव तासी कठूमर का रहने वाला काडू उर्फ कालू उर्फ राजू है।
मौके पर पकड़ा गया था युवक
पुलिस के अनुसार आठ दिसंबर 2020 को शहर के एक माेहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत में कहा था कि वह अपने काम पर गया हुआ था तथा उनकी छह वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी। वहां से गुजर रहा युवक कालू उर्फ काडू उर्फ राजू बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।
आरोपित ने मोहल्ला में स्थित मंदिर के पीछे बच्ची से दुष्कर्म किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया था। शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए थे तथा भागने का प्रयास कर रहे युवक को मौके पर ही काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने युवक के विरुद्ध अपहरण व पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने दी 20 साल की सजा
जांच के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपित विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत में बीस गवाहों के बयान भी दर्ज कराए और आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य भी पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज कर सभी दलीलों को सुनने के बाद आरोपित युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी युवक काडू उर्फ कालू उर्फ राजू को बीस साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।