नई दिल्ली:बाजार नियामक सेबी ने टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में लेनदेन के दौरान भेदिया कारोबार मानकों के उल्लंघन के लिए तीन पूर्व-कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को जारी तीन अलग आदेशों में जी एस सर्वनन, अशीक एम पी और वी एल जॉर्ज पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की। ये तीनों लोग अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच टाइटन के कर्मचारी थे।
सेबी ने इस अवधि में टाइटन के शेयरों की खरीद-फरोख्त के दौरान भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन की शिकायत की जांच की थी। इस जांच में पता चला कि इन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया था।
इन लोगों ने टाइटन का कर्मचारी रहते हुए ही टाइटन के शेयरों का लेनदेन किया था। इस बारे में उन्होंने सेबी के नियमों के अनुरूप जरूरी खुलासा भी नहीं किया था। नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है।